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कंज्यूमर फोरम का झटका, सहारा के सुब्रत रॉय को जमानती वारंट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सहारा योजना के फ्लैट धारकों को ब्याज सहित पैसे वापस करने के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में राज्य ग्राहक आयोग ने सहारा के सुब्रतो रॉय को जोर का झटका दिया है। ग्राहक आयोग के आदेशानुसार, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के सुब्रत रॉय व सुशांतो रॉय को जमानती वारंट जारी किया है।
यह है पूरा प्रकरण
वर्धा रोड स्थित सहारा प्राइम सिटी लि. की सहारा फ्लैट योजना में सैकड़ों लोगों ने फ्लैट का पंजीयन कराया था, लेकिन फ्लैट का निर्माणकार्य नहीं हुआ। इसे लेकर मधुसूदन मेहाड़िया ने ग्राहक राज्य आयोग के पास पैसे वापस दिलाने के लिए शिकायत दाखिल की थी। 18 सितंबर 2015 को आयोग ने सहारा प्राइम सिटी को 7 मई 2009 में शिकायतकर्ता को 12 लाख 46 हजार 86 रुपए और उस पर 12 प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिए थे।
नुकसान भरपाई के रूप में 3 लाख 50 हजार रुपए व शिकायत का खर्च 30 दिन के अंदर देने का आदेश पारित किया था, लेकिन इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं होने से शिकायतकर्ता ने ग्राहक संरक्षण कानून की धारा 27 अंतर्गत फौजदारी शिकायत दाखिल की थी। इस मामले में राज्य ग्राहक आयोग के अध्यक्ष ए.पी. भंगाले व न्यायिक सदस्य यू.एस. ठाकरे के समक्ष सुनवाई हुई। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सहारा के सुब्रतो रॉय, सुशांतो रॉय को 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया। आदेश का पालन नहीं करने को लेकर 7 जून तक जवाब देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से एड. नलिन मजीठिया ने पक्ष रखा।
Created On :   16 April 2019 11:39 AM GMT