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आयुक्त नगर पालिका निगम बुरहानपुर श्री भगवान दास भुमरकर निलंबित!
डिजिटल डेस्क | बुरहानपुर आयुक्त नगर पालिका निगम बुरहानपुर श्री भगवान दास भुमरकर को सोंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक नहीं किए जाने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही की जाने, साथ ही राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों की अवहेलना भी की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा प्रशासक नगर पालिका निगम बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह द्वारा की गई अनुशंसा पर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री डॉ अमिताभ अवस्थी ने निलंबन की कार्यवाही की है । आयुक्त नगर पालिका निगम श्री भुमरकर का यह कृत्य अनुशासनहीनता का परिचायक है।
उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है साथ ही यह मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम,1956 में वर्णित प्रावधानों के भी विपरीत है अतः उक्त कृत्य के दृष्टिगत मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त नगर पालिका निगम श्री भुमरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री भुमरकर का मुख्यालय संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Created On :   5 Jun 2021 2:41 PM IST