- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- डिंडोरी
- /
- कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने कोरोना...
कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रबिंधात्मक आदेश जारी किए जिले में 17 मई 2021 सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू!
डिजिटल डेस्क | डिंडोरी डिंडौरी जिले में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक गतिविधियों को विनियमित किया गया है। जिससे कि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो जिससे उपचार की यथोचित व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए। उक्त परिस्थिति के चलते कोरोना संक्रमण को फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रत्नाकर झा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संपूर्ण डिंडौरी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक जिले के नगरीय क्षेत्र डिंडौरी एवं नर्मदा उस पार नगर से सटे हुए ग्राम पंचायत देवरा सहित शहपुरा नगर एवं समस्त विकासखण्ड मुख्यालय, कस्बा, बिछिया, विक्रमपुर, शाहपुर, चंदनघाट, गाडासरई, गोरखपुर, भानपुर, रूसा, सक्का, कठौतिया में दिनांक में 08 मई 2021 प्रात: 6:00 बजे से 17 मई 2021 सुबह 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले की समस्त साप्ताहिक हाट-बाजारों का संचालन दिनांक 17 मई 2021 सुबह 7:00 बजे तक तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जिले की समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को, रेण्डम कोविड टेस्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों को को 14 दिवस के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा एवं कोविड गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालयों में प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी तथा तृतीय (गैर कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी। कर्त्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाएगी। 08 मई 2021 को डिंडौरी जिले की शहरी क्षेत्र/ग्रामीण सीमा अंतर्गत सब्जी एवं किराना, दुकानें प्रात: 7:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक खुली रहेंगी। जिन व्यक्त्यिों को कोविड-19 के कारण होम आईसोलेशन, संस्थागत क्वारंटाईन अथवा कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। वे निर्धारित समय अवधि के पूर्व नहीं निकलेंगे, अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षिणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। इस अवधि में धार्मिक/सामाजिक/सांस्कृतिक आयोजनों पर पांच से अधिक व्यक्त्यिों के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की झांकी, रैली, धार्मिक जुलूस आदि नहीं निकाला जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अनमुति दे सकंेगे। डिंडौरी जिले के प्रतिबंधित क्षेत्र सीमा अंतर्गत दूध/फल/मेडिकल/पेट्रोल पंप को छोडकर समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ की सीमा से आने जाने वाले यात्रियों एवं यात्री वाहनों के आवागमन में को 17 मई 2021 तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल फेसमास्क लगाना, सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर निम्न सेवाएं उक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी:- अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं फल की चलित दुकानें, औद्योगिक ईकाईयों के अधिकारी-कर्मचारी का आवागमन, एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस होम डिलेवरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन। वन विभाग द्वारा किया जा रहा काष्ठ निलामी कार्यवाही। कंस्ट्रक्षन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्षन कैम्पस/परिसर में रूकें हों)।
उपार्जन केन्द्र एवं फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़ कर्मी, अधिकारीगण। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं स्वास्थ्य कर्मी। अखबार वितरण एवं पत्रकारगण शामिल है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-80 के प्रावधानों तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
Created On :   7 May 2021 2:51 PM IST