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चित्रकूट हत्याकांड: वारदात के 76 वें दिन मजिस्ट्रियल जांच शुरु
डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट से 6 साल के जुड़वा भाइयों -श्रेयांश और प्रियांश के अपहरण और निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात के 76 वें दिन अंतत: शनिवार को मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरु हो गई। चित्रकूट में प्रमोदवन स्थित नायब तहसीलदार की कोर्ट में अपर कलेक्टर आईजी खलको ने जांच शुरु करते हुए 10 बयान कलमबंद किए। पहले दिन तकरीबन साढ़े 6 घंटे चली मजिस्ट्रियल जांच के दौरान 2 आवेदन भी आए। इसी दौरान एसपीएस प्रबंधन, स्कूल बस के ड्राइवर , सुरक्षा गार्ड और सद्गुरु सेवा संघ नेत्र चिकित्सालय के स्टाफ के अलावा आमजन ने भी अपने पक्ष रखे। अपर कलेक्टर ने इस बीच स्पष्ट किया कि घटनाक्रम से जुड़े किसी भी साक्ष्य के संबंध में कोई भी कार्य दिवस के दौरान एडीएम कोर्ट में संपर्क कर सकता है।
क्या है पूरा मामला
12 फरवरी को बाइक से आए 2 अज्ञात बदमाशों ने चित्रकूट के नयागांव थाना अंतर्गत जानकी कुंड स्थित एसपीएस स्कूल की बस को गन प्वाइंट पर रोक कर दिनदहाड़े दर्द निवारक तेल के कारोबारी ब्रजेश रावत के 6 साल के जुड़वा बेटों श्रेयांश और प्रियांश का अपहरण कर लिया था। वारदात के बारहवें दिन इस मामले में 24 फरवरी को एमपी-यूपी पुलिस की शर्मनाक भूमिका तब सामने आई जब दोनों बच्चों के शव बांदा जिले में यमुना नदी के औगासी घाट से बरामद किए गए। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की। चित्रकूट में 25 फरवरी को भड़के जनाक्रोश को जैसे-तैसे नियंत्रित किया गया। इसी दिन जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर डा.सतेन्द्र सिंह ने 9 बिंदुओं के आधार पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। चूंकि इसी वारदात की जांच के लिए पहले से ही पुलिस ने एक एसआईटी गठित कर रखी थी लिहाजा तबके एसपी के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस की भूमिका से जुड़े 6 बिंदु को हटाते हुए 14 मार्च को मजिस्ट्रियल जांच संशोधित आदेश जारी किए। इस तरह से 11 मई को सुनवाई की पहली डेट तय हुई।
स्पेशल कोर्ट ने तय किए आरोप
वारदात के प्रकरण की सुनवाई कर रही एडी की स्पेशल कोर्ट ने 6 में से 5 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। एक आरोपी रामकेश यादव हाल ही में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान सेंट्रल जेल में फंासी लगा कर खुदकुशी कर चुका है। कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी के 3 सेक्सन बढ़ाए हैं। अब आरोपी अपूर्व यादव उर्फ पिंटा, मास्टर माइंड पदम शुक्ला, आलोक उर्फ लकी तोमर, विक्रम सिंह और राज द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी के सेक्सन 147,148,149, 364/149,344/149, 368/149,328/ 149,302/149, 201,120 बी, 11/13 एडी एक्ट और 25(1-बी)ए के तहत ट्रायल चल रहा है।
Created On :   12 May 2019 6:25 PM IST