कारंजा शहर में रोका गया बालविवाह, परिवार को मार्गदर्शन

Child marriage stopped in Karanja city, guidance to family
कारंजा शहर में रोका गया बालविवाह, परिवार को मार्गदर्शन
वाशिम कारंजा शहर में रोका गया बालविवाह, परिवार को मार्गदर्शन

डिजिटल डेस्क, वाशिम। जिले के कारंजा शहर के गौतमनगर क्षेत्र में शुक्रवार 2 दिसम्बर को किशोरी का होनेवाला बालविवाह रोकने में जिला बाल सुरक्षा कक्ष को सफलता मिली । यह बालविवाह रोककर बालिका के पालकों का मार्गदर्शन किया  गया । जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय वाशिम के जिला बाल सुरक्षा कक्ष को इस बालविवाह के सम्बंध में गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद जिला बाल सुरक्षा कक्ष ने तत्काल कारंजा शहर पुलिस स्टेशन से संपर्क कर बालविवाह रोका । कार्रवाई के दौरान जिला बाल सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मी काले, कानून तथा परिविक्षा अधिकारी जिनसाजी चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश वाघ, क्षेत्रिय कार्यकर्ता रमेश वालले, पुलिस निरीक्षक आधारसिंह सोनोने, पुलिस उपनिरीक्षक बी.सी. रेघीवाले, गिरीधर जाधव, प्रेमसिंग चव्हाण, सुरक्षा अधिकारी रुपेश सुरजुसे आदि कर्मचारी उपस्थित थे । बालविवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बालविवाह करना, उससे सम्बंधित समारोह आयोजित करना और बालविवाह की जानकारी छिपाना अपराध है और सम्बंधितों के विरुध्द अधिनियमानुसार दो वर्ष तक कड़ी   सज़ा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है । 
 

Created On :   3 Dec 2022 11:34 AM GMT

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