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जिले में 12 जून से ‘‘बाल एवं किशोर श्रमिक सुरक्षा सप्ताह‘‘ मनाया जाएगा!
डिजिटल डेस्क | शहडोल सहायक श्रमायुक्त संभाग शहडोल ने जानकारी दी है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शहडोल जिले में बाल श्रम कुप्रथा के विरूद्व 12 जून 2021 से ‘‘बाल एवं किशोर श्रमिक सुरक्षा सप्ताह‘‘ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि, शहडोल जिले के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा संशोधित अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों एवं बालिकाओं को नियोजित करना प्रतिबंधित है।
साथ ही 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों को खतरनाक नियोजनों में कार्यरत करना पूर्णतः निषेध है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिकतम 02 वर्ष का कारावास तथा रूपये 50000 जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। बाल श्रम कुप्रथा को विलुप्त करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित लघु फिल्मों को इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रदर्शित किया गया। बाल श्रमिकों की संख्या को न्यून करने हेतु शासन के आदेशानुसार श्रम विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर विशेष जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बाल श्रम की शिकायत श्रम विभाग के पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in एवं चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 पर की जा सकती है।
Created On :   12 Jun 2021 2:50 PM IST