MP चुनाव : भारतीय पंचायत पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Arrest warrant issued against bhartiya panchayat party candidate in mp election
MP चुनाव : भारतीय पंचायत पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
MP चुनाव : भारतीय पंचायत पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

डजिटल डेस्क, लवकुशनगर। लवकुश नगर भारतीय पंचायत पार्टी के चंदला विधानसभा के उम्मीदवार कामता प्रसाद बंसल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर के न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वकील विजय कुमार निगम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार परिवादी रियाज खान तनय फरीद खान निवासी जेल के पीछे होम्योपैथिक कॉलेज के सामने छतरपुर द्वारा आरोपी कामता प्रसाद बंसल तनय स्वर्गीय किशोरी प्रसाद बंसल जिला पंचायत सदस्य निवासी ग्राम गुढ़ा खुर्द थाना लवकुशनगर  के खिलाफ एक परिवाद दायर किया।

परिवादी था कि फौलादी कलम मार्ग छतरपुर के बगल में फोर व्हीलर रिपेयरिंग तथा पुरानी गाड़ियों के क्रक्रय-विक्रय का व्यवसाय करता है तथा आरोपी उनके वर्कशॉप पर अपनी वैगनआर गाड़ी क्रमांक एमपी 04 सीएम 3507 की सर्विसिंग करवाने आता था।  दोनों एक दूसरे से भलीभांति परिचित थे। वह पुरानी गाड़ी खरीदने एवं बेचने का व्यवसाय भी करता है जिससे आरोपी द्वारा अपनी मारुति गाड़ी विक्रय करने की इच्छा जाहिर की तथा आरोपी एवं परिवादी के मध्य मारुति वैगनआर गाड़ी की सौदा रू.1,40,000 मैं तय हो गया। परिवादी द्वारा आरोपी को 1,10,000 रुपए नगद प्रदान कर यह कहा गया कि कल सुबह 11:00 बजे गाड़ी ट्रांसफर के समय शेष राशि अदा कर देगा।

आरोपी द्वारा परिवादी से यह आग्रह किया गया कि वह आज अपने परिवार को लेकर आया है अगले दिन वह गाड़ी ट्रांसफर करा कर हैंड ओवर कर देगा। परिवादी द्वारा यह कहा गया कि सुबह 11:00 बजे वह RTO कार्यालय छतरपुर में उसका इंतजार करेगा तथा आरोपी द्वारा भी विश्वास दिलाया गया। परिवादी अगले दिन आरोपी का दिन में 3: 00 बजे तक इंतजार करता रहा, परंतु आरोपी गाड़ी लेकर RTO कार्यालय नहीं आया। परिवादी द्वारा आरोपी को फोन से संपर्क किया तो आरोपी ने बताया कि घर जाते समय उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तथा वह शीघ्र ही परिवादी द्वारा प्रदान किए गए रुपए परिवादी को लौटा देगा।

परिवादी आरोपी से बार-बार अपनी प्रदान की गई राशि रू.1,10,000 प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा परंतु आरोपी बार-बार टालमटोल करता रहा।  परिवादी द्वारा आरोपी के ग्राम गुढा खुर्द जाकर पंचायत जोड़ी गई तब आरोपी द्वारा परिवादी को अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोविंदपुरी भोपाल के खाता क्रक्रमांक 30535222481 का चेक क्रचेक दिया गया।

परिवादी द्वारा अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा छतरपुर में दिनांक 29 मई 2017 को उक्त चेक कलेक्शन हेतु प्रेषित किया तो खाते में पर्याप्त राशि ना होने से अनादृत होने के पश्चात मेमो सहित वापस प्राप्त हो गया।  परिवादी द्वारा आरोपी को जानकारी दी तो आरोपी परिवादी को अपनी राजनैतिक पहुंच की धमकी देते हुए धमकाने लगा। परिवादी को मजबूरन अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस प्रस्तुत करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी उक्त चेक की राशि का भुगतान नहीं किया और ना ही वकील द्वारा प्रेषित लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे परिवादी द्वारा दिनांक 11/07/ 2017 को अभियुक्त के खिलाफ परिवाद दायर करना पड़ा।

Created On :   22 Nov 2018 5:43 PM IST

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