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बढ़ाई अवधि खत्म हुई बाजार समितियों पर प्रशासक नियुक्त करें
डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ कार्यक्षेत्र में कार्यरत कृषि उपज बाजार समितियों की मुद्दत खत्म होने के बाद कहा छह, कहा 12 महीनों की मोहलत बढ़ाई है। इस तरह संचालक मंडल मुद्दत खत्म होने तक पूर्ववत रखा। जिन संचालकों की मुद्दत खत्म हुई है ऐसी जगह सरकारी अधिकारी की प्रशासक के रूप में नियुक्ति करने का अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ति अरूण पेड़णेकर की पीठ ने अंतिम निर्णय के निर्भर रहकर दिया है।
कृषि उपज बाजार समिति ताड़कलस(तह.पूर्णा जि. परभणी) के अध्यक्ष अजीत वरपुडकर ने एड. शहाजी घाटोल पाटील के जरिए खंडपीठ में इस संबंधी याचिका दायर की थी। याचिका में राज्य सरकार ने प्रस्तावित किए प्रशासक मंडलों के नियुक्ति को चुनौती दी थी। सरकार ने मुद्दत बढ़ाकर दिया संचालक मंडल बर्खास्त कर उस पर प्रशासकीय मंडल नियुक्त करने का निर्णय रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ वी.डी. होण, वी.डी. सपकाल ने पक्ष रखा तो राज्य सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काले ने पक्ष रखा।
Created On :   6 Oct 2022 1:26 PM IST