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झूठ से नाराज हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि अब इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बघेल ने ट्वीट करते हुए इस मामले में बयान दिया कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे एवं शरारत पूर्ण आरोप लगा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्त के लिए किसी भी प्रकार का फेवर करने का अनुरोध नहीं किया। यह मेरी राजनीतिक छवि खराब करने एवं न्याय पालिका को दबाव में लाने का षड्यंत्र है।
जिसका समुचित प्रतिकार किया जाएगा। गौरतलब है कि 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम भूपेश बघेल के लिए कहा कि उनके एक कथित करीबी सहयोगी की व्हाट्सऐप चैट से पता चला है कि नान घोटाला मामले के कुछ आरोपियों को जमानत मंजूर करने से दो पहले मुख्यमंत्री एक न्यायाधीश से मिले थे। ये जज बिलासपुर हाईकोर्ट से संबंधित बताए जा रहे हैं।
14 नवंबर तक सुनवाई स्थगित
सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि हमने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कभी भी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट की पीठ ने इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसे 14 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
Created On :   21 Oct 2022 10:01 PM IST