शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

Admission process started in private schools under Right to Education Act
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू
पन्ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

डिजिटल डेस्क,पन्ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू हो गई है। अधिनियम की धारा 12 (१)ग के प्रभावी क्रियान्वयन व कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के जरिए सीटों का आवंटन किया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक अरूण शंकर पाण्डेय ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक आवेदक समग्र आईडी व आधार नंबर दर्ज कर ग्राम/वार्ड तथा विस्तारित पडोस के निजी स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आगामी 23 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इस अवधि में त्रुटि सुधार का विकल्प भी मिलेगा। ऑनलाइन स्कूल आवंटन के बाद पोर्टल से दो प्रति में पावती डाउनलोड कर निर्धारित तिथि व सत्यापन केन्द्र बनाए गए जन शिक्षा केन्द्र पर 25 मार्च तक मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन पात्रतानुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 28 मार्च को किया जाएगा। इसकी सूचना चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा भी भेजी जाएगी। 31 मार्च से 10 अप्रैल तक विद्यार्थी को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर प्रवेश लेना होगा। 13 अप्रैल तक द्वितीय चरण के प्रवेश के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित कर 18 अप्रैल तक स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाएगा। द्वितीय चरण में 20 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल का आवंटन कर 25 अप्रैल तक प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

Created On :   17 March 2023 12:13 PM IST

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