उद्योगपतियों को रोजगार प्रदाता के नाम से संबोधित करें- मंत्री

Address industrialists in the name of employment provider- Minister
उद्योगपतियों को रोजगार प्रदाता के नाम से संबोधित करें- मंत्री
नया नाम उद्योगपतियों को रोजगार प्रदाता के नाम से संबोधित करें- मंत्री

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने आज कहा कि हमारा प्रयास हो कि हम हर जगह अब से उद्योगपतियों को रोजगार प्रदाता के रूप में संबोधित करें। श्री सकलेचा यहां रेडिसन होटल में मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा स्थानीय क्लस्टर विकासकर्ताओं एवं उद्योगपतियों की आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मेरे यहां आने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इच्छा जाहिर कर बताया कि हमे अगले 10 दिन में कैबिनेट में अप्रूवल लेकर काम शुरू करना है। श्री चौहान ने इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर एवं टॉय क्लस्टर का काम शुरू करने के निर्देश दिए है। श्री सकलेचा ने घोषित क्लस्टर के विकास की धीमी गति के सवाल के उत्तर में कहा हम यहां सभी तरह के गतिरोधों के कारणों पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। समाधान और सफलता के कारणों पर विचार मंथन और चिंतन कर रहे हैं। उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के प्रश्न पर उन्होंने कहा यह चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में उद्योग विरुद्ध कृषि अनुपात कम है। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेगे तो कृषि की सब्सिडी का भार उद्योगों (इंडस्ट्री) पर कम होगा।

साल डेढ़ साल में हम इस स्थिति में हो सकते है। औद्योगिक विकास से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दावा किया कि हम चाइना से बेहतर स्थिति में हैं। हमने चाइना के आगे बढ़ने के कारणों को चिन्हित किया तथा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया है। श्री सकलेचा ने कहा सभी औद्योगिक निवेश आगामी 18 महीने में प्रारंभ हो जाएंगे। हजारों एकड़ जमीन निकाल अलॉट करने की प्रक्रिया अगले दो महीने में पूरी हो जाएगी। बिना अतिक्रमण तोड़े बिना किसी को हटाए सरकार की जमीनों को चिन्हित कर रोजगार प्रदाता को उपलब्ध कराएंगे। इन जमीनों पर अवैध कब्जा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरे ट्रेड को बदनाम नहीं कर सकते। रोजगार आ रहे हैं। 5।7 प्रतिशत लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उन्हें भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा नये क्लस्टर अलॉटमेंट के नियम सख्त कर दिए हैं। जमीन अलॉटमेंट के दो साल में प्रोडक्शन नहीं किया तो लीज स्वयं निरस्त कर दी जाएगी। उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। यदि 6 महीने की समय सीमा बढ़ानी पड़ी तो उसकी हेवी कोस्ट रखी जाएगी। कार्यशाला में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव एवं उद्योग आयुक्त पी नरहरि भी उपस्थित है।

 वार्ता
 

Created On :   3 Sept 2021 7:07 PM IST

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