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रेप के बाद मर्डर करने वाले हत्यारोपी को मिली उम्रकैद की सजा
भास्कर न्यूज,मंडला। घुघरी थाना क्षेत्र के ज्यादती कर हत्या करने वाल आरोपी के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा ने बताया है कि 24 जनवरी 2016 को मृतिका के सुसर ने घुघरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बहु का शव ऐरी के जंगल में मिला है। घुघरी पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पुलिस ने प्रथमदृष्टया हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की है। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी,गमछा और अन्य साम्रगी जप्त की है। पुलिस को मृतिका के सुसर ने बताया है कि 23 जनवरी को मृतिका लडकी और पडोसी की बडी लडकी के साथ नहाने और लकड़ी लेने के लिए गई थी। मृतिका की लड़की आ गई लेकिन मृतिका शाम तक नहीं आई,जिसके बाद तलाश की गई लेकिन कही कुछ पता नही चला। आरोपी के खिलाफ धारा 302, और 376 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
24 जनवरी को जंगल में लाश पड़ी मिली। पुलिस ने जांच में संदेह के आधार पर झनकलाल मरकाम पिता कुंबरलाल मरकाम 35 वर्ष से पूछताछ की है। जिसमें सामने आया कि झनक लाल ने मृतिका के साथ ज्यादती के बाद गर्दन में धारदार कुल्हाड़ी एवं पत्थर से वार कर हत्या कर दी। विवेचक तात्कालीन थाना प्रभारी पीएस तिलगाम ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, और 376 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश आशीष कुुमार मिश्रा ने आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष कारावास और ढाई हजार रूपए अर्थदंड, धारा 302 में आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा ने की है।
Created On :   16 Feb 2018 5:15 PM IST