मुनाफे का लालच देकर निवेशकों के साथ 72 लाख की ठगी

72 lakhs cheated with investors by luring profits
मुनाफे का लालच देकर निवेशकों के साथ 72 लाख की ठगी
भंडारा मुनाफे का लालच देकर निवेशकों के साथ 72 लाख की ठगी

डिजिटल डेस्क, तुमसर (भंडारा)। भारी मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर निवेशकों के साथ एक कंपनी ने लगभग 72 लाख 20 हजार रुपए की ठगी की। इस प्रकरण में तुमसर पुलिस ने चिचोली ग्राम निवासी रेनुबाई सुवालाल ठाकरे (61) की शिकायत पर कुल आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तुमसर पुलिस के अनुसार कंपनी ने लगभग 60 से 70 लोगों के एजंटों के माध्यम से ठगी की है। तुमसर के बजाज नगर में कंपनी का कार्यालय था। आरोपियों में खिचीपुर निवासी देवेंद्र पुनमचंद जायस्वाल (29), सुनीता देवेंद्र जायस्वाल (29), खिचीपुर निवासी दिनेश वर्मा (40), बालाघाट जिले के बोनकट्टा तहसील ग्राम निवासी विनोद बलीराम कुर्वे (35), गोंदिया जिले के पिपरटोला निवासी पन्नालाल रूपचंद उपवंशी, भंडारा के वेलकम कॉलोनी निवासी मोहन सुकराम मुटकुरे (40), भंडारा के सुभाष वार्ड निवासी चंद्रशेखर शंकरराव बावनकुडे (45), बालाघाट जिले के तिरोडी निवासी अशोक सोनी (35) का समावेश है। 

तनिष्ठ इंनफ्राइस्टेट लिमिटेड 317 आकांश प्रेस काम्प्लेक्स जोन 1, एमपी नगर भोपाल के नाम से आर्थिक कंपनी की स्थापना कर तुमसर के बजाज नगर में कार्यालय शुरू किया गया। इस कार्यालय के एजंटों की नियुक्ति कर ग्रामीण परिसर के नागरिकों का निवेश कर भारी भरकर आय हासिल करने का प्रलोभन दिया गया। एजंटों ने गांवों में घुमकर कई लोगों को अपने जाल में फंसाया है। तुमसर पुलिस के अनुसार कंपनी के एजंटों  ने लगभग 70 लोगों से ठगी के नाम पर निवेश करवाया है। अब तक  कुल 72 लाख  20 हजार 297 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर ने बताया कि कंपनी द्वारा अलग-अलग लोगों से ठगी करने की शिकायत आयी है। उसके अनुसार कंपनी के एजंटों व अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस प्रकरण में तुमसर पुलिस ने कुल आठ आरोपियों पर धारा 420, 406, 409, 34 भादंवि उपधारा 3 महाराष्ट्र निवेशक (वित्तीय आस्थापना) हितसंबध रक्षक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 

Created On :   4 Jun 2022 6:13 PM IST

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