शैक्षणिक संस्थाओं में 58 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक :कोर्ट ने कहा-50 फीसदी के अंदर होना चाहिए रिजर्वेशन

58 percent reservation in educational institutions unconstitutional: Court said reservation should be within 50 percent
शैक्षणिक संस्थाओं में 58 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक :कोर्ट ने कहा-50 फीसदी के अंदर होना चाहिए रिजर्वेशन
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला शैक्षणिक संस्थाओं में 58 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक :कोर्ट ने कहा-50 फीसदी के अंदर होना चाहिए रिजर्वेशन

डिजिटल डेस्क रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट में राज्य शासन के साल 2012 में बनाए गए आरक्षण नियम को चुनौती देते हुए अलग-अलग 21 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने करीब दो माह पहले फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन सोमवार को निर्णय आया है।

बिना सर्वे के शासन ने अनुसूचित जाति का घटा दिया आरक्षण
गुरु घासीदास साहित्य समिति ने अनुसूचित जाति का प्रतिशत घटाने का विरोध किया था। समिति का कहना था कि राज्य शासन ने सर्वेक्षण किए बिना ही आरक्षण का प्रतिशत घटा दिया है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

Created On :   19 Sept 2022 9:15 PM IST

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