मास्क न पहनने वालों से वसूला जाएगा 500 रुपए जुर्माना

500 rupees fine will be charged from those who do not wear masks
मास्क न पहनने वालों से वसूला जाएगा 500 रुपए जुर्माना
प्रशासन सख्त मास्क न पहनने वालों से वसूला जाएगा 500 रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। 28 अक्टूबर 2021 को गोंदिया जिले के अंतिम कोरोना संक्रमित मरीज को डिस्चार्ज किए जाने के बाद से जिले में अब तक कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। यह जिलावासियों के साथ ही जिला प्रशासन के लिए भी राहत की बात है। लेकिन सतर्कता बरतते हुए सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय कार्यालयों में नागरिकांे को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सतर्कता बरतना अभी भी आवश्यक है। वरना बड़ी मेहनत से प्राप्त इस उपलब्धि पर ग्रहण लगते देर नहीं लगेगी। दिवाली के समय बाजारों, ट्रेनों एवं बस स्थानकों में नागरिक बेखौफ बिना मास्क लगाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना खुलेआम घूमते नजर आए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इसके बावजूद जिले में अब तक कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। हालांकि प्रशासन नागरिकों से बार-बार कोरोना के नियमों का पालन करने और वैक्सीन लेने को कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहीं भी लोगों में इसके प्रति गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जिसे देखते हुए भावी खतरे को टालने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भी अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 

गोंदिया की जिलाधिकारी नयना गुंडे ने 9 नवंबर को एक आदेश जारी कर गोंदिया जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों एवं निजी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही कार्यालय में आनेवाले सभी आगंतुकों के लिए कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में उनके दोनों डोज पूरे होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करें।  जिन कर्मचारियों का किसी कारणवश वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर वैक्सीनेशन का विशेष सत्र आयोजित करें। सभी कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में अागंतुकों के साथ ही सभी कर्मचारी, अधिकािरयों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और यदि कोई बिना मास्क पाया गया तो, कार्यालय प्रमुख उससे 500 रुपए जुर्माना वसूल करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जुर्माना वसूलने पर संबंधित व्यक्ति को इसकी रसीद दी जाएगी एवं रुपए शासन के खजाने में जमा किया जाएगा। आदेश का पालन न करनेवाले व्यक्ति एवं संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी जिलाधिकारी के आदेश में दी गई है।

Created On :   11 Nov 2021 1:18 PM IST

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