निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड!

50 thousand rupees fine for selling liquor at a price higher than the prescribed price!
निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड!
अर्थदण्ड निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड!

डिजिटल डेस्क | सिवनी कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फटिंग ने निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से 5 रूपये अधिक मूल्य पर व्हिस्की मदिरा विक्रय करने पर संबंधित लायसेंसी पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश दिए हैं।

गत 28 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा दुकान बारापत्थर के मेसर्स आनंद सिंह बघेल पार्टनर श्री राजेश साहू द्वारा रॉयल स्टैग व्हिस्की मदिरा की एक हॉफ बोतल निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 535 रूपये के स्थान पर 5 रूपये अधिक लेकर 540 रूपये में विक्रय करना पाया गया था।

जिसके विरूध्द म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 48-क एवं म.प्र. विदेशी मदिरा नियम- 1966 के नियम 19 में प्रावधानित अनुसार 50 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित किए गए है।

Created On :   16 Oct 2021 3:01 PM IST

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