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नवीन दंड संहिता में अभियोजन अधिकारियों की भूमिका पर लोकायुक्त सतेन्द्र सिंह का मार्गदर्शन
- पीडितों के हितार्थ है नवीन दंड कानून - सुषमा सिंह
- आपराधिक विधि में अभियोजन की होती है महत्वपूर्ण भूमिका : सतेन्द्र सिंह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकायुक्त मध्यप्रदेश सतेन्द्र सिंह पूर्व न्यायमूर्ति मप्र उच्च न्यायालय ने अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नवीन दंड संहिता में अभियोजन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को समाहित किया गया है। अभियोजन अधिकारी न्यायपूर्ण निराकरण के लिए महत्वपूर्ण कडी होते हैं, जो न केवल अन्वेषण में रह गई त्रुटियों का सुधार करवाते हैं वरन न्यायालय में अपने बुद्धिमत्ता एवं तर्कों से पीडितों को न्याय दिलाते हैं। विदित है कि, सीएपीटी भोपाल में नवीन दंड विधि पर हो रहे है अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सतेन्द्र सिंह ने मंगलवार को अभियोजन अधिकारियों को नवीन विधियों पर अपना मार्गदर्शन प्रदान किया।
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के दौरान महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन सुषमा सिंह ने नवीन दंड संहिता के महत्व को बताते हुए कहा कि, नवीन दंड विधि पीडितों के हितार्थ विरचित की गई है। साथ ही अन्वेषण, जांच एवं विचारण में इलेक्ट्रानिक डिवाइसों के उपयोग तथा त्वरित न्याय प्रदान करने पर जोर देता है।
Created On :   12 Jun 2024 6:07 PM IST