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व्यापमं घोटाला: पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 8 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा
- व्यापम घोटाले को लेकर 2016 में एनएसयूआई में रहते हुए सीएम हाउस का घेराव किया था
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट से शनिवार को दोनों नेताओं को बड़ा झटका लगा है। 8 साल पुराने प्रदर्शन के एक मामले में दोनों नेताओं को दो साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान, धनजी गिरी को 2-2 साल की सजा और 11-11 हजार जुर्माना लगाया।
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— Dainik Bhaskar Hindi (@DBhaskarHindi) August 3, 2024
दरअसल, एनएसयूआई में रहते हुए साल 2016 में उक्त सभी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। उसके बाद हबीबगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।
मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यह भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। छात्र हितों में लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लाद दिया जाता है। नतीजतन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। हालांकि, हम इससे हताश नहीं हैं। हम आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम गांधी-नेहरू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं इसलिए जेल जाने से नहीं डरते। सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी।
Created On :   3 Aug 2024 7:50 PM IST