सजा: दुष्कर्म के बाद नाबालिग को कुएं में फेंकने वाले आरोपी को उम्र कैद

दुष्कर्म के बाद नाबालिग को कुएं में फेंकने वाले आरोपी को उम्र कैद
  • आरोपी ने नाबालिग के साथ दुराचार किया था
  • जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
  • अंतिम सांस तक जेल में रहेगा आरोपी

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के इरादे से कुएं में धक्का देने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। गनीमत है कि आसपास मौजूद लोगों ने नाबालिग चीख सुनकर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया था। इस मामले में जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। इस मामले की विवेचना एसआई तरुण मरकाम और एसआई पूनम उईके द्वारा की थी।

विशेष लोक अभियोजक गंगावती डहेरिया ने बताया कि 24 नवम्बर 2023 को आरोपी बंटी बेलवंशी शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ भोपाल ले गया था। जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुराचार किया था। 17 दिसम्बर 2023 को आरोपी बंटी ने नाबालिग को गांव चलकर शादी करने की बात कहकर वापस छिंदवाड़ा लाया था।

रात में वे गांव के समीप एक कुएं के पास ठहरे थे। जहां आरोपी ने दुराचार के बाद नाबालिग की हत्या के उद्देश्य से उसे कुएं में धक्का दे दिया था। नाबालिग ने कुएं में मौजूद पेड़ों की जड़ों के सहारे अपने आप को बचाया था। नाबालिग मदद के लिए चीख पुकार कर रही थी तब भी आरोपी ने कुएं के अंदर बड़े-बड़े पत्थर फेंका और वहां से भाग गया।

दूसरे दिन नाबालिग की चीख सुनकर यहां से गुजर रहे लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। न्यायाधीश ने आरोपी बंटी को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने पीडि़ता को दो लाख रुपए प्रतिकर देने विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेश दिए हैं।

Created On :   24 Aug 2024 10:34 AM IST

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