एआरटीओ ने भी ठोंका ओवरलोड डंपर पर जुर्माना, न्यायालय ने किया है सुपुर्दनामा आदेश निरस्त
डिजिटल डेस्क, सिवनी। जबलपुर व सागर संभाग में कार्रवाई के लिए गठित विशेष जांच दल द्वारा जिले में पिछले माह 22 मई को जब्त किए गए रेत से भरे ओवरलोड डंपर क्रमांक एम पी 22 एच 9491 के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव म आप्टे ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ठाकुर प्रसाद मालवीय के न्यायालय से पारित सुपुर्दनामा आदेश दिनांक 25 मई 2023 को निरस्त कर दिया है।
इस मामले में अब सामने आया है कि एआरटीओ कार्यालय द्वारा भी उक्त ओवरलोड डंपर पर 41 हजार 500 रुपए का जुर्माना ठोका गया है। माननिंग विभाग द्वारा सीवी रमन वार्ड सिवनी निवासी संध्या राय पति संजय राय के नाम से रजिस्टर्ड उक्त डंपर पर 7 घनमीटर ओवरलोड मात्रा में रेत का परिवहन किए जाने पर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 20 का उल्लंघन होने से, नियम 20 (1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल शास्ति राशि 2 लाख 12 सौ 50 रुपए अधिरोपित की गई थी। इस मामले में एआरटीओ देवेश बाथम ने भी जब्त कर बंडोल थाना में खड़े कराए गए उक्त डंपर पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत 21 हजार, उक्त अधिनियम की धारा 84 परमिट की शर्तें (घ) का उल्लंघन करने पर 20 हजार, पे्रशर हॉर्न लगा पाए जाने पर 5 सौ रुपए मिलाकर कुल 41 हजार 5 सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
Created On :   29 Jun 2023 9:30 PM IST