सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद व समाचार चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के केस पर क्यों लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद व समाचार चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के केस पर क्यों लगाई रोक
Why SC red-flagged sedition case against rebel YSR Cong MP, Andhra news channels.
डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक बागी सांसद के खिलाफ देशद्रोह का आरोप इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि राज्य ने 2021 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत देश में सबसे अधिक मामले क्यों दर्ज किए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, आंध्र प्रदेश 2021 में राजद्रोह के मामलों में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है।
दक्षिणी राज्य में उस वर्ष के दौरान देश में पंजीकृत कुल 76 में से 29 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। मणिपुर और नागालैंड सात मामलों के साथ दूसरे स्थान पर थे।

आंध्र प्रदेश 2014 और 2021 के बीच देशद्रोह के सबसे अधिक मामलों वाले पांच राज्यों में से एक है। इस अवधि के दौरान राज्य में 32 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2018 तक राज्य में देशद्रोह के केवल तीन मामले दर्ज किए गए थे। राज्य में 2019 और 2020 में आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। वाईएसआरसीपी सरकार के नेतृत्व में वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी राजनीतिक विरोधियों, आलोचकों और यहां तक कि मीडिया संगठनों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए आलोचना के घेरे में आ गए हैं।

विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि राजद्रोह का मामला जगन सरकार की राज्य में सभी विरोधी आवाजों को चुप कराने की निरंकुश रणनीति का हिस्सा है। 2021 में दर्ज किए गए मामलों में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए सत्तारूढ़ दल के बागी सांसद रघु राम कृष्ण राजू के खिलाफ एक मामला शामिल है। सांसद के विचारों को प्रसारित करने के लिए दो तेलुगु समाचार चैनलों पर भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। सीआईडी ने नरसापुरम से लोकसभा सदस्य राजू के खिलाफ धारा 124 (ए) (राजद्रोह), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सीआईडी के अनुसार, राजू के खिलाफ जानकारी थी कि वह कुछ समुदायों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में शामिल थे और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा दे रहे थे। एडीजी सीआईडी पीवी सुनील कुमार आईपीएस द्वारा एक प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया। यह पाया गया कि राजू अपने भाषणों के माध्यम से समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए एक व्यवस्थित, योजनाबद्ध प्रयास में शामिल थे और विभिन्न सरकारी गणमान्य लोगों पर इस तरह से हमला कर रहे थे, जिससे नुकसान होगा। सीआईडी ने कहा था, जिस सरकार का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें विश्वास है। समुदायों और सामाजिक समूहों के खिलाफ भी अभद्र भाषा है, जिसका इस्तेमाल साजिश में सामाजिक और सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

राजू को 14 मई, 2021 को हैदराबाद स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन गुंटूर में सीआईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल की बाईपास सर्जरी कराने वाले सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया। हालांकि, राज्य सरकार ने पुलिस प्रताड़ना के आरोप को खारिज कर दिया था और सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपनी कार्रवाई का बचाव भी किया था। राज्य सरकार ने कहा, यह एक बार की पर्ची या निर्णय की त्रुटि नहीं है, बल्कि बयान (राजू द्वारा) जानबूझकर डिजाइन को आगे बढ़ाने और याचिकाकर्ता सहित कई व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश के तहत अशांति पैदा करने के लिए जाति और धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करके दिए गए हैं। ऐसा करने में, राजू ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने और सरकार के खिलाफ असंतोष को भड़काने का प्रयास किया।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि सांसद होने के नाते याचिकाकर्ता को कोई छूट नहीं मिलती है। इसके विपरीत, लोकसभा के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, याचिकाकर्ता के पास उच्च स्तर की जिम्मेदारी है। अपनी याचिका में राजू ने दावा किया कि सरकार की आलोचना करने का उनका अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लेकिन राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इस तरह के अधिकार का विस्तार ऐसी स्थिति बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जहां सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। राज्य सरकार ने कहा, गिरफ्तारी कोई अचानक प्रतिक्रिया नहीं थी। याचिकाकर्ता सांसद के शब्द और कार्य राज्य भर में वास्तविक हिंसा में प्रकट हो रहे थे। तब राज्य ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में राजू को जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि संभवत: हिरासत में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा था। सांसद के खिलाफ कार्रवाई तब हुई जब उन्होंने सरकार की कोविड-19 संकट से निपटने की खुले तौर पर आलोचना की और भ्रष्टाचार के एक मामले में जगन मोहन रेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने की भी मांग की। सांसद ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से मामला दर्ज किया गया है। राजू का आश्चर्य हुआ कि सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि देशद्रोह से संबंधित धारा बेकार है और इसे खत्म कर देना चाहिए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी दो टीवी चैनलों टीवी5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण और प्रिंट मीडिया द्वारा विचारों के प्रकाशन पर गौर किया था, हालांकि, सरकार की आलोचना देशद्रोही नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह मीडिया के खिलाफ लगाए गए ऐसे आरोपों के संदर्भ में राजद्रोह को परिभाषित करने का भी प्रयास करेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि आईपीसी के 124ए (देशद्रोह) और 153 (वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है, विशेष रूप से प्रेस के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर।

पिछले साल आंध्र प्रदेश सीआईडी ने सांसद को राजद्रोह के मामले में पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस दिया था। हालांकि सांसद ने पेश होने के लिए समय मांगा था। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार डर गई थी। उनके नरसापुरम जाने की घोषणा के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था। जबकि मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई, सांसद ने फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया और सीआईडी के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई या एसआईटी द्वारा जांच का आदेश देने की मांग की, जिन्होंने उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेना के डॉक्टरों के साथ गठित मेडिकल बोर्ड ने भी हिरासत में प्रताड़ना की पुष्टि की है।

(आईएएनएस)

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Created On :   11 Jun 2023 11:31 PM IST

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