Waqf Bill: वक्फ बिल कल लोकसभा में होगा पेश, जानें क्यों मचा है बवाल, कानून बनने के बाद क्या कुछ बदलेगा?

- वक्फ बिल कल लोकसभा में होगा पेश
- बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप
- कांग्रेस ने भी सांसदों को जारी किया व्हिप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 2 और 3 अप्रैल को व्हिप जारी किया है। इस बिल को सियासत खूब देखने को मिल रही है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि यह बिल पारित होने से क्या बदल जाएगा?
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए बिल में साफ कहा गया कि कानून 2025 से पहले की संपत्तियां है जो वक्फ के अधीन है, वह आगे भी वक्फ की ही संपत्तियां रहेंगी, अगर उन पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा तो। सूत्रों के मुताबिक इस बिल में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वक्फ को जमीन दान कर रहा है उसको यह साबित करना होगा कि कम से कम 5 साल से वह इस्लाम का पालन कर रहा है (धर्म बदलवाकर जमीन हथियाने के मामलों पर लगे यह लगाम)। जिस पर कई विपक्ष के राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज जताई थी।
जानें वक्फ बिल से क्या बदलेगा
वक्फ बाय यूजर में ये है कि वो कौन-कौन सी संपत्तियां हैं, जिसको लेकर विवाद हो सकता है। इसको लेकर उदाहरण ये दिया गया कि मान लीजिए किसी ने 100 साल पहले वक्फ को कोई संपत्ति दान की और उसका कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसी संपत्ति को क्या सरकार अपने कब्जे में लेगी या उस पर नया केस शुरू होगा? इस पर सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को लेकर संशोधन किया गया है, जो पहले से विवादों में रही हों। कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियां वैसी ही रहेंगी जैसे पहले थीं, विवादित संपत्तियों को छोड़कर।
विपक्ष की आपत्ति परसं सदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह सांसदों को उन बदलावों पर बहस करने के लिए पूरा समय देना चाहते हैं, जिनके कारण सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है. विधेयक को प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा और चर्चा के लिए आठ घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसे अध्यक्ष ओम बिरला के विवेक पर बढ़ाया भी जा सकता है।
Created On :   1 April 2025 9:12 PM IST