Waqf Amendment Bill: वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हो जाएंगे बहुसंख्यक, वक्फ की जमीनें होंगी अधिग्रहित? जानें वक्फ बिल से जुड़ी ये जानकारियां

वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हो जाएंगे बहुसंख्यक, वक्फ की जमीनें होंगी अधिग्रहित? जानें वक्फ बिल से जुड़ी ये जानकारियां
  • आज लोकसभा में वक्फ बिल पर होगी चर्चा
  • बिल के प्रावधानों पर मुस्लिम संगठन जता रहा आशंका
  • बिल से जुड़ी कुछ खास बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में आज (2 अप्रैल) वक्फ बिल पेश किया जाएगा। इसको लेकर ही मुस्लिम साज के अधिकांश लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कई सारे मुस्लिम शख्सियतों ने भी कहा है कि, सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी दखलअंदाजी कर रही है और इसके साथ ही इस बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन बिल को सपोर्ट करती हुई सरकार ने कहा है कि, वक्फ संशोधन बिल की मदद से वक्फ से जुड़ी हर संपत्तियों का और अच्छे से प्रबंधन करेगी। सरकार का कहना है कि, ये बिल उन सबको हक दिलाने के लिए लाया गया है जिनको आज तक अपना हक नहीं मिला है। चलिए वक्फ से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियों के बारे में जानते हैं।

क्या वक्फ संपत्तियां हो जाएंगी खत्म?

वैध रूप से घोषित की गई संपत्ति को रद्द नहीं किया जाएगा। अगर एक बार कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती है, तो वो स्थायी तौर पर उसी रूप में बनी रहती है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को और स्पष्ट करता है। ये बिल जिला कलेक्टर को उनकी संपत्तियों की समीक्षा करने की भी अनुमति देगा।

क्या वक्फ संपत्तियों का नहीं होगा सर्वेक्षण?

बता दें, ये बिल सर्वे कमिश्नर के रोल को पूरी तरह से खत्म कर देगा और जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी देगा। जिला कलेक्टर ही वर्तमान राजस्व प्रक्रिया का उपयोग करके ही सर्वेक्षण करेगा।

क्या बहुसंख्यक हो जाएंगे गैर-मुस्लिम?

विधेयक में ये स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्ड्स में कम से कम दो समुदाय गैर-मुस्लिम हों। बोर्ड के कई सारे सदस्य अब भी मुस्लिम समुदाय से ही होगा। इन बदलावों का उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व को कम करना नहीं बल्कि बोर्ड में विशेषज्ञों को बढ़ावा देना है।

मुस्लिम की निजी जमीन की जाएगी अधिग्रहित?

ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ उन संपत्तियों पर लागू होगा जिनको वक्फ घोषित किया गया है। जिन निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को वक्फ के तौर पर दान में नहीं दिया गया है उसको ये बिल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा।

क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थल होंगे प्रभावित?

ये विधेयक किसी भी तरह की धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों में दखलअंदाजी नहीं करेगा। इस बिल का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना है। ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों में बदलाव करना बिल्कुल नहीं है।

Created On :   2 April 2025 11:49 AM IST

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