उप चुनाव 2024: अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिये मतदान 10 जुलाई को, सुबह 7 बजे से होगा मतदान

अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिये मतदान 10 जुलाई को, सुबह 7 बजे से होगा मतदान
  • अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिये मतदान 10 जुलाई को
  • सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान
  • कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया है कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र (अजजा) में उप-चुनाव के लिये 10 जुलाई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 57 हजार 866 मतदाता हैं। इनमें से एक लाख 29 हजार 372 पुरूष, एक लाख 28 हजार 492 महिला और दो अन्य मतदाता हैं। कुल 332 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 62 सेक्टर अधिकारी (रिजर्व सहित) केन्द्रीय पुलिस बल की 3 कंपनियां और जिला पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 1485 मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 10 मतदान केन्द्र महिला प्रबंधकीय बूथ हैं। कुल 53 मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान कराने के लिये मतदान दल सभी मतदान केन्द्रों में पहुँच गये हैं। मतगणना 13 जुलाई को होगी। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिये सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

मतदाता पर्ची के साथ 13 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के लिए है जरूरी

मतदाता जब मतदान करने जाएं तो मतदाता सूचना पर्ची के साथ 13 फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर लेकर जायें। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्प लाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन मतदान के लिए एक फोटोयुक्त दस्तावेज जरूरी होगा।

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।

यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज

फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

Created On :   9 July 2024 9:41 PM IST

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