राहत: सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए
  • सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिया आदेश
  • कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को राहत
  • गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं करने की सिफारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2000 में सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चार सप्ताह का समय दिया। पीठ ने कहा कि अगले पांच सप्ताह तक वारंट पर अमल नहीं किया जायेगा।

आईएएनएस

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Created On :   9 Nov 2023 2:54 PM IST

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