राहुल गांधी मानहानि मामला: शिकायतकर्ता भाजपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कैविएट

राहुल गांधी मानहानि मामला: शिकायतकर्ता भाजपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कैविएट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा विधायक और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर अनुरोध किया है कि अगर कांग्रेस नेता गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। हाईकोर्ट ने 2019 के इस मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज करने के तुरंत बाद अपने वकील पी.एस. सुधीर के माध्यम से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दिया था। कैविएट एक वादी द्वारा अपीलीय अदालत को प्रस्तुत नोटिस होता है जिसमें निचली अदालत के फैसले के खिलाफ किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई का अनुरोध किया जाता है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की कैद को निलंबित करने की कांग्रेस नेता की याचिका खारिज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संसदीय सदस्यता चली गई। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने गुजरात सत्र न्‍यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने 23 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसमें कांग्रेस नेता को दोषी पाया गया था और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मानहानि के लिए उच्चतम जुर्माना लगाया गया था। निर्णय की घोषणा करते समय न्यायाधीश ने कहा कि गांधी के खिलाफ कम से कम आठ अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 July 2023 3:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story