राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें: संभल की कोर्ट में कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह के तहत दर्ज हुई याचिका, जानें पूरा मामला

संभल की कोर्ट में कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह के तहत दर्ज हुई याचिका, जानें पूरा मामला
  • राहुल गांधी की थमने का नाम नहीं ले रही मुश्किलें
  • संभल की कोर्ट में दर्ज हुई देशद्रोह की याचिका
  • हिंदूवादी नेता ने दर्ज कराई कंप्लेंट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिला अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए एक याचिका दायर हुई है। बताया जा रहा है इस याचिका को हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने दायर की है। इस याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है।

हिंदू शक्ति दल की नेता ने दायर की याचिका

दरअसल, हिंदू शक्ति दल के चीफ और हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने चंदौसी की जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका के मुताबिक, दिल्ली में 15 जनवरी को राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्धाटन में विवादित बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से नहीं बल्कि 'इंडियन स्टेट' से भी है।

हिंदूवादी नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इस बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने कहा कि 15 जनवरी को राहुल गांधी ने विवादित बयान देकर संविधान की मूल भावना को क्षति पहुंचाई है। उनके बयान से देश में असंतोष है। उन्होंने कहा कि सिमरन गुप्ता द्वारा ACJM की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया है। इसमें उन्होंने केस दर्ज कराने की मांग की है।

15 जनवरी को राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान

सिमरन गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी की फितरत हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का साथ देने की रही है। वह हमेशा हिंदुओं के लिए और देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत वाद दायर करने की मांग की है।

इससे पहले सिमरन गुप्ता ने 18 जनवरी को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समेत संभल डीएम और एसपी को भी कंप्लेंट की थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर हुई। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उन्हें नंबर भी मिल गया है। इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हैं।

Created On :   23 Jan 2025 9:36 PM IST

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