नायडू की मुश्किलें बरकरार: नायडू की 'हाउस कस्टडी' याचिका पर आदेश मंगलवार को

नायडू की हाउस कस्टडी याचिका पर आदेश मंगलवार को
मंगलवार को नायडू की 'हाउस कस्टडी' याचिका पर आदेश

डिजिटल डेस्क, विजयवाड़ा। कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की 'हाउस कस्टडी' याचिका पर विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट मंगलवार को आदेश देगा।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने इस आधार पर चंद्रबाबू नायडू की 'हाउस कस्टडी' के आदेश की मांग की कि वह जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में हैं और उन्हें जेल में खतरा है।

उन्होंने जेल में अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर संदेह जताया। उन्होंने बताया कि जेल में गंभीर अपराध के दोषी बंद हैं। लूथड्रा ने अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न छह मामलों में हाउस कस्‍टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी ने मामले की पैरवी की। उन्होंने जज से कहा कि नायडू को उनके घर से ज्यादा सुरक्षा जेल में मिलेगी। उन्होंने अदालत को नायडू की सुरक्षा और भोजन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। जेल महानिदेशक का एक पत्र, जिसमें राजमुंदरी जेल अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की सूची थी, अदालत को प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट को बताया गया कि जेल की दीवारें 50 फीट ऊंची हैं। जेल के अंदर और बाहर पुलिस चौबीसों घंटे सुरक्षा में तैनात है। एएजी ने अदालत को यह भी बताया कि नायडू का स्वास्थ्य ठीक है और जेल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अदालत ने रविवार को नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   11 Sept 2023 11:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story