Bihar Reservation Bill: नीतीश सरकार ने लागू किया आरक्षण का नया फार्मूला, राज्य में आरक्षण के दायरे को 75 फीसदी तक बढ़ाया गया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत आरक्षण को लेकर विधानसभा में संशोधित प्रस्ताव पेश किया है। गुरुवार को सदन में सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत आरक्षण में मौजूदा 50 फीसदी दायरे को 75 फीसदी तक बढ़ा गया है। बता दें, नीतीश की कैबिनेट ने 7 नवंबर को आरक्षण संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। जिसके विरोध में विपक्ष से बीजेपी के कुछ विधायकों ने चार संशोधन प्रस्ताव रखे थे। हालांकि, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आरक्षण प्रस्ताव वाले विधेयक को बेहतर बताया। जिसके बाद विपक्ष के इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। माना जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष में आपसी सहमति बनने के बाद इस बिल को विधान परिषद से भी पारित किया जाएगा।
बिहार विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक के तहत राज्य में अब एसटी वर्ग को आरक्षण दोगुना मिलेगा। इससे पहले एससी को मौजूदा 16 फीसदी आरक्षण मिलता था, जिसे अब 4 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया जाएगा। साथ ही, पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईवीसी) को 18 फीसदी तक आरक्षण मिल रहा था, वह अब 7 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी तक मिलेगा। वहीं, ओबीसी वर्ग को पहले 12 फीसदी आरक्षण मिल रहा था, जो अब 18 फीसदी तक मिलेगा।
बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण विधेयक पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक में जातिगत कोटे को 75 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला सभी पार्टी की सर्वसहमति से लिया गया है। सीएम ने कहा कि आरक्षण प्रस्ताव के लिए हम केंद्र के पास गए थे, मगर उन्होंनें मिलने से मना कर दिया। फिर हमने बिल को लेकर सबके साथ बैठक की। जिसके बाद हमने एक निर्णयक फैसला लिया। उन्होंने केंद्र के आरक्षण बढ़ाने पर कहा कि पहले राज्य में जातिगत आरक्षण 50 फीसदी था। लेकिन बाद में केंद्र ने सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था, जिसे हमारी सराकर ने राज्य में पारित किया था। अब हमने इसे 15 प्रतिशत तक कर दिया है। जिसके बाद अब बिहार में आरक्षण 75 प्रतिशत तक मिलेगा।
Created On :   9 Nov 2023 4:00 PM GMT