ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी, केशव और ब्रजेश ने किया स्वागत

Yogi, Keshav and Brajesh welcomed the Supreme Courts decision in the OBC reservation case
ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी, केशव और ब्रजेश ने किया स्वागत
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी, केशव और ब्रजेश ने किया स्वागत

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव और ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने लिखा कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूं। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको करारा जबाब है।

उन्होंने आगे लिखा कि संविधान ने आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही डबल इंजन सरकार का यह संकल्प है। पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। मुद्दा विहीन विपक्ष सरकार के खिलाफ आरक्षण मामले में फर्ज़ी मुद्दा बनाने की साजिश की, जो सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हो गया।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा, नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं! पिछड़ों की हितैषी है भाजपा सरकार, शोषण करने वाली पार्टियों को मिला करारा जवाब।

ज्ञात हो कि बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को तीन महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   5 Jan 2023 12:31 AM IST

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