बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर

Violence after Bengal elections: Petition filed against Chief Secretary alleging contempt of court
बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर
पश्चिम बंगाल बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के कथित शिकार भाजपा कार्यकर्ता अवजीत सरकार के परिवार ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव एच. के. द्विवेदी पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में सरकार के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार को समय पर मुआवजा नहीं दिया गया।

2 मई, 2021 को, जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे, भाजपा कार्यकर्ता सरकार की कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तरी कोलकाता के कंकुरगाछी में उनके आवास के सामने हत्या कर दी गई थी। अपराध के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच का जिम्मा संभाला था।

सरकार के बड़े भाई, बिश्वजीत सरकार ने आरोप लगाया कि शुरू में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 20 जून तक मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, बाद में समय सीमा को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से नबन्ना के राज्य सचिवालय गया और मुख्य सचिव से मिला। हालांकि, उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए आखिरकार, हमने अदालत की अवमानना याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।

बेलियाघाटा से तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक परेश पॉल से इस मामले में सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई के शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, सरकार की हत्या पूर्व नियोजित थी, उसी दिन से हमलावरों ने इलाके में लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया। पीड़ित परिवार के पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई।

अपनी हत्या से कुछ घंटे पहले सरकार ने सोशल मीडिया में दो वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घातक हमले की आशंका है।

इस मामले में अभी तक सीबीआई की ओर से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल ही में जांच में तेजी लाने के लिए एजेंसी ने इस विशेष मामले में अपने जांच अधिकारी और वकील को बदल दिया है।

केंद्रीय एजेंसी ने अपने वकील फिरोज एडुल्जी की जगह अधिवक्ता के. मंडल को जिम्मेदारी सौंपी है। इसने तुलनात्मक रूप से वरिष्ठ अधिकारी को प्रभार देकर अपने जांच अधिकारी को भी बदल दिया है। पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी अजय कुमार को एस. गयान की जगह रखा गया है, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के हैं।

फील्ड पर जांच के साथ-साथ अदालत में कार्यवाही दोनों में तेजी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन किए गए हैं। सीबीआई को इस मामले में अभी अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल करनी है।

 

आईएएनएस

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Created On :   14 July 2022 10:30 PM IST

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