अलवर में भाषण के लिए यूपी के सीएम के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

Verdict reserved on petition against UP CM for speech in Alwar
अलवर में भाषण के लिए यूपी के सीएम के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट अलवर में भाषण के लिए यूपी के सीएम के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में एक चुनाव अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित आपत्तिजनक भाषण के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मऊ निवासी नवल किशोर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद इफ्तेखार फारूकी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता एस. पाल और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए.के. संड के लिए सुनवाई का आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने अलवर जिले में एक चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दिया था, जिसके अनुसार लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।

इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ जिला अदालत में एक परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की और भाषण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

(आईएएनएस)

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Created On :   28 Sept 2022 9:00 AM IST

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