ज्ञानवापी टिप्पणी पर वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश, ओवैसी को नोटिस भेजा

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
उत्तर प्रदेश ज्ञानवापी टिप्पणी पर वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश, ओवैसी को नोटिस भेजा

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनुराधा कुशवाहा की अदालत ने एक वकील हरि शंकर पांडे द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस पुनरीक्षण याचिका में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग पर उनकी कथित टिप्पणी और विजिटर्स द्वारा स्नान तालाब को कथित रूप से गंदा करने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

हरि शंकर पांडे ने कहा: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-वी (सांसद-विधायक) उज्‍जवल उपाध्याय की अदालत ने 15 फरवरी को मेरी याचिका खारिज कर दी, इसके बाद मैंने जिला न्यायाधीश की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिला न्यायाधीश न्यायालय से पुनरीक्षण याचिका एडीजे-नौवीं की अदालत में स्थानांतरित की गई। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की है।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   28 March 2023 11:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story