केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Union Minister Narayan Ranes sons anticipatory bail plea rejected
केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
महाराष्ट्र केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क,मुंबई। महाराष्ट्र में यहां की एक अदालत ने शिव सेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका गुरूवार को खारिज कर दी। नीतेश राणे के वकील संग्राम देसाई ने कहा कि चूंकि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब हम अदालती आदेश की प्रति लेने के बाद बांबे हाई कोर्ट का रूख करेंगे।

नीतेश के साथ उसके सहयोगी और सह आरोपी की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में नीतेश इस समय लापता है। इससे पहले अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी और नीतेश के वकील देसाई ने कहा कि इस मामले में उनके मुवकिकल को भगौड़ा करार देना गलत बात है। अदालत के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर सकती है।

(आईएएनएस)

Created On :   30 Dec 2021 2:00 PM GMT

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