राहुल की अयोग्यता के बाद तृणमूल शुभेंदु के खिलाफ समान कानूनी कदम उठाएगी
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ इसी तरह की कानूनी कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है।
तृणमूल सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने यहां बुधवार को पार्टी की युवा और छात्र शाखा की एक मेगा रैली को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की।
तृणमूल नेता ने कहा, मैं एक विशेष उपनाम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरह से उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिया गया, वह सत्ताबल के सामान्य उपयोग के अलावा और कुछ नहीं था, जो स्वीकार्य नहीं है। अगर राहुल गांधी ने मोदी उपनाम का जिक्र कर ओबीसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के अलावा दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, तब शुभेंदु अधिकारी को बीरबाहा हांसदा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए विधानसभा से अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाएगा।
बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के एक हालिया बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पश्चिम बंगाल कैबिनेट में लोकप्रिय चेहरे हांसदा का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके जैसे नेता उनके जूते के नीचे रहते हैं।
बनर्जी ने अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ में विचार-विमर्श के लिए एक महीने की समय सीमा भी तय की। उन्होंने पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ को विपक्ष के नेता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करते समय राहुल गांधी के खिलाफ सूरत अदालत के आदेश का उपयोग करने की सलाह दी।
बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार रैलियों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भाषणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया।
बनर्जी ने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया, वह आम तौर पर महिलाओं का अपमान था। अगर सार्वजनिक भाषण में किसी विशेष उपनाम का उल्लेख करने के लिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो एक महिला का अपमान करने के लिए प्रधानमंत्री पर समान नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए?
पिछले हफ्ते, सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया था और प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कांग्रेस नेता को जमानत दे दी गई थी और सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में प्रचार के दौरान सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है कहने के लिए मामला दायर किया था। एक दिन बाद राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने केरल के वायनाड में उनके निर्वाचन क्षेत्र को भी खाली घोषित कर दिया।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाने वाले किसी सांसद या विधायक को इस तरह की सजा की तारीख से छह साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
(आईएएनएस)
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Created On :   29 March 2023 11:00 PM IST