मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल ने किया मंजूर

The Chief Justice gave advice to Sisodia, who reached the Supreme Court in protest against the arrest, said - High Court to you.....
मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल ने किया मंजूर
दिल्ली सियासत मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल ने किया मंजूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सतेंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों के इस्तीफों को सीएम केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है।

सिसोदिया को नहीं मिली सुप्रीम राहत

शराब नीति मामले में सीबीआई के जांच के तरीके और गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए सिसोदिया को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस तरह सीधे सुप्रीम कोर्ट आना स्वस्थ परंपरा नहीं है।  

हाईकोर्ट जाएगी आप

कोर्ट द्वारा राहत न मिलने के बाद सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप कम से कम इतना तो आदेश दे दें कि निचली अदालत मेरे क्लाइंट को तुरंत जमानत दे दे। जिस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता क्योंकि निचली अदालत मामले की सुनवाई के लिए स्वतंत्र है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट जा सकती है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है। 

सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने दी हाईकोर्ट जाने की सलाह

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल.नरसिम्हा की बेंच ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपको यहां आने से पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। 

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस केस में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। जहां आप जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। बेंच के एक और जज एल.नरसिम्हा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में केवल इसलिए दखल नहीं दिया जा सकता कि वह दिल्ली में हुआ है। अगर हम इस तरह सीधे तौर पर किसी मामले में सुनवाई करते हैं तो यह स्वस्थ परंपरा नहीं है।  

कोर्ट सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई शुरू 

चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच ने सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई करना शुरू कर दिया है। 

कुछ ही देर में होगी सुनवाई

मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही समय बाद सुनवाई शुरु होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। अभिषेक मनु सिंघवी रखेंगे सिसोदिया का पक्ष।

सुप्रीम शरण में सिसोदिया

दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। सिसोदिया के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से अनुरोध किया कि वह जल्द इस मामले पर सुनवाई करें।

जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए या फिर अन्य कानूनी विकल्प अपनाने चाहिए। जिस पर सिंघवी ने उनसे याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। जिस पर सीजेआई ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए दोपहर 3:50 बजे याचिका पर सुनवाई करने की बात कही। 

सीबीआई के सारे आरोप बेबुनियाद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका की सुनवाई पर आप के सांसद संजय सिंह ने कहा, 'सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सब जगह जांच करके देख लिया मगर कुछ नहीं। अब भी कुछ नहीं मिलने वाला। उनकी जांच एजेंसियों ने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया। कल भी कोर्ट में CBI के पास कोई दलील नहीं थी।'

सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ शुरू की

उधर सीबीआई ने सिसोदिया से मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस बार की पूछताछ सीबीआई ने नए सिरे से शुरू की है। सीबीआई ने सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की नई फेहरिस्त तैयार की है। 
बता दें कि 27 फरवरी को 8 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें सीबीआई ने कल दोपहर करीब ढाई बजे दिल्ली साउथ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में सीबीआई ने सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो हमारे सवालों का घुमाफिरा कर जबाव दे रहे हैं जिस वजह से हमें उनकी 5 दिनों की रिमांड चाहिए। जिस पर जज एम के नागपाल ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। 

Created On :   28 Feb 2023 3:04 PM IST

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