कोर्ट पहुंचा शाही ईदगाह का मामला, याचिकाकर्ता ने की पांच दशक पहले गठित हुई समझौता सोसाइटी को निरस्त करने की मांग
डिजिटल डेस्क, मथुरा। मथुरा में शाही ईदगाह के निर्माण का मामला न्यायालय पहुंचा। अदालत ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने सर्वे कराने की मांग की।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है।
ठाकुर जी की 5,000 साल पुरानी जगह थी जिसमें अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। इसमें 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था जिसमें एक सोसाइटी का गठन किया गया था,उनके द्वारा समझौता किया गया जो अवैध था। हमने इसे निरस्त किए जाने की मांग की: शैलेश दुबे, याचिकाकर्ता, अधिवक्ता, मथुरा pic.twitter.com/7x48hKe5WU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2022
याचिकाकर्ता शैलेश दुबे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। हमने मौके पर सर्वे रिपोर्ट लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई अन्य निर्माण होता है तो उसकी जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत हो सके। इसमें सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की गई है
न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। हमने मौके पर सर्वे रिपोर्ट लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई अन्य निर्माण होता है तो उसकी जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत हो सके। इसमें सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की गई है: शैलेश दुबे, याचिकाकर्ता, अधिवक्ता pic.twitter.com/aepNIgS33f
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2022
Created On :   24 Dec 2022 5:06 PM IST