बंगाल सरकार ने नए सिरे से सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

The Bengal government challenged the decision of fresh CBI investigation in the Supreme Court
बंगाल सरकार ने नए सिरे से सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल सरकार ने नए सिरे से सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
हाईलाइट
  • सात दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) से जुड़े शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड की पहचान के लिए नए सिरे से सीबीआई जांच की ताजा अनुमति देने वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच का आदेश दिया और केंद्रीय एजेंसी को अगले सात दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था।

बुधवार देर रात राज्य सरकार ने इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ से कराने की अपील दायर कर फैसले को चुनौती दी। गुरुवार को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने नए सिरे से सीबीआई जांच के संबंध में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को बरकरार रखा।

एकल न्यायाधीश की पीठ के पहले के आदेश को बरकरार रखने वाली खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार शाम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। इस मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा किए जाने की संभावना है।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   25 Nov 2022 2:00 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story