मप्र में झांकी और पंडाल के लिए लेना होगा बिजली का अस्थाई कनेक्शन

Temporary connection of electricity will have to be taken for tableau and pandal in MP
मप्र में झांकी और पंडाल के लिए लेना होगा बिजली का अस्थाई कनेक्शन
मध्य प्रदेश  सरकार मप्र में झांकी और पंडाल के लिए लेना होगा बिजली का अस्थाई कनेक्शन

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान झांकी और पंडाल के लिए बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। साथ ही आयोजकों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए बिजली विभाग ने खास इंतजाम के किए हैं। दुर्गा उत्सव त्यौहार में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गा उत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेशन लेकर ही करें।

विद्युत वितरण कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से कहा है कि वे रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल या झॉंकी के सामने लगाएं। विद्युत कनेक्शन मीटर वाला होगा। बिजली विभाग के अनुसार, बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी तथा कंपनी में राशि जमा करानी होगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त की जानी चाहिए।

बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेने का धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को एक लिखित में आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। दुर्गा उत्सव समितियों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है।

(आईएएनएस)

 

Created On :   5 Oct 2021 7:30 PM IST

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