तमिलनाडु सरकार रियल एस्टेट कानूनों पर फिर से विचार को तैयार
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अपार्टमेंट स्वामित्व और अन्य से संबंधित पुराने कानूनों को संशोधित करने के लिए तैयार है। स्टालिन ने यह भी कहा कि सरकार भूखंडों और डीम्ड अप्रूवल योजनाओं के विकास के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस लाएगी।
कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), तमिलनाडु द्वारा यहां आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्टालिन ने कहा कि सरकार तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1971, तमिलनाडु अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1974, तमिलनाडु स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम 1971 और अन्य संबंधित कानूनों पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजना सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से पुराने हाउसिंग बोर्ड अपार्टमेंट्स का पुनर्विकास करने की है। स्टालिन के अनुसार, मौजूदा शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
यह घोषणा करते हुए कि सरकार बिल्डिंग प्लान की अनुमति की वैधता अवधि को तीन साल से आठ साल तक बढ़ाएगी, स्टालिन ने कहा कि चेन्नई के लिए तीसरा मास्टर प्लान 2026 से 2046 की अवधि को कवर करते हुए तैयार किया जा रहा है। स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार को तमिलनाडु को झोपड़ी मुक्त राज्य बनाने के प्रयास में 31,179 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6.2 लाख घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है।
(आईएएनएस)
Created On :   13 Dec 2021 6:00 PM IST