स्वप्ना सुरेश ने साजिश रचने के मामले को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

Swapna Suresh moves Kerala High Court to quash conspiracy case
स्वप्ना सुरेश ने साजिश रचने के मामले को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया
केरल स्वप्ना सुरेश ने साजिश रचने के मामले को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया
हाईलाइट
  • विजयन सरकार के खिलाफ साजिश रची

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। सोने की तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केरल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।

पुलिस का सुरेश पर आरोप है कि उन्होंने निराधार आरोप लगाकर पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ साजिश रची है।

पिछले हफ्ते सुरेश ने एक मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी पत्नी कमला और उनकी बेटी वीना पर मुद्रा और सोने की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस और भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया और तब से विजयन के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। टीवी चैनलों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है।

सुरेश की ओर से आरोप लगाते ही पुलिस ने तुरंत उनके और सात बार के पूर्व विधायक पी. सी. जॉर्ज पर राज्य में हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया।

फिर सुरेश और शाज किरण का एक ऑडियो सामने आया, जिन्होंने उनका सबसे अच्छे दोस्त होने का दावा किया था और इसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों का उल्लेख किया गया था।

एडीजीपी एम. आर. अजितकुमार, जो विजिलेंस के निदेशक का पद संभाल रहे थे और कानून एवं व्यवस्था मामलों के एडीजीपी विजय साखरे संदेह के घेरे में आ गए और अजितकुमार को पद से हटा दिया गया, जबकि साखरे अभी भी बने हुए हैं।

मामले को रद्द करने के लिए अपनी याचिका दायर करने के बाद, स्वप्ना ने मीडिया से कहा कि उसने अदालत को सूचित किया है कि वह पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहती है।

उन्होंने सवाल दागते हुए पूछा, जब कोई एएडीजीपी एक धोखेबाज (किरण) से 4 से 5 घंटे तक बात करते हैं और उसे एजेंट के रूप में मेरे कार्यालय में भेजते हैं और फिर अजितकुमार उसे 36 बार फोन करते हैं, तो क्या केरल पुलिस मेरी रक्षा करेगी

उन्होंने हालांकि यह देखने के लिए अदालत की मदद मांगी कि क्या प्रवर्तन निदेशालय उसे सुरक्षा कवच दे सकता है, लेकिन ईडी के वकील ने कहा कि वे मामले में दिक्कत का सामना कर रहे हैं और रक्षा करने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है।

 

सोर्स- आईएएनएस

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Created On :   13 Jun 2022 8:00 PM IST

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