नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े रोड रेज मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court to hear on Thursday in road rage case related to Navjot Singh Sidhu
नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े रोड रेज मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
पंजाब सियासत नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े रोड रेज मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने 15 मई, 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जहां उसने पंजाब में 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मात्र 1,000 रुपये के जुमार्ने पर बरी कर दिया था। रोड रेज मामले में एक पटियाला निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और संजय किशन कौल पीड़ित मृतक गुरनाम सिंह के परिवार की याचिका पर सुनवाई करेंगे, जिसमें उसके आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत ने सिद्धू को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सिद्धू पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के तहत आरोप लगाया गया था, हालांकि उन्हें सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पाया था कि घटना 30 साल से अधिक पुरानी है और आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था और उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिद्धू को मेडिकल रिकॉर्ड सहित सभी सबूतों की जांच के बाद गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था।

(आईएएनएस)

Created On :   2 Feb 2022 8:00 PM IST

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