जालसाजी के मामले में आजम खान का यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जालसाजी के एक मामले की सुनवाई राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। खान का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से कहा कि उनके मुवक्किल को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और उन्होंने बताया कि राज्य में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।
सिब्बल ने कहा कि उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया गया था और हाई कोर्ट में अतिरिक्त सबूत पेश करने की उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, सजा के परिणामस्वरूप उन्हें रामपुर सीट से हाथ धोना पड़ा था। बेंच में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, अगर याचिकाकर्ता किसी भी आदेश से असंतुष्ट है, तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जाली दस्तावेज पेश किए गए थे और निचली अदालत उनकी आपत्तियों पर विचार किए बिना मामले में आगे बढ़ रही थी।
पीठ ने कहा, अभी तक, हमारे पास मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल को राज्य में न्याय नहीं मिलेगा और यहां तक कि इस अदालत ने भी उच्च न्यायालय पर टिप्पणी की है, जिसने तीन महीने तक जमानत सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित नहीं किया। खान की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं।
सिब्बल ने कहा कि खान पर लगभग 100 प्राथमिकी दर्ज हैं और दावा किया कि एक ही मामले में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, बेंच ने कहा कि ट्रायल चल रहा है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और यह ट्रांसफर का कोई आधार नहीं है। इसमें कहा गया, आप किसी अन्य जिले में स्थानांतरण के लिए कह सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वे राज्य में कहीं भी नहीं सुनेंगे। इसके लिए सॉरी!
शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि एक गलत आदेश पूर्वाग्रह का अनुमान लगाने और मुकदमे को राज्य से स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि में कथित तौर पर हेरफेर करने के संबंध में तीन मामले दर्ज किए गए थे। दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने खान की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय में जाने की आजादी दी।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   4 Jan 2023 3:00 PM IST