शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- जिसे समर्थन के लिए 20 विधायक भी नहीं मिल सकते, उसे सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए?

Shinde faction said in the Supreme Court – who cannot even get 20 MLAs to support, should be brought back to power?
शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- जिसे समर्थन के लिए 20 विधायक भी नहीं मिल सकते, उसे सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए?
महाराष्ट्र सियासत शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- जिसे समर्थन के लिए 20 विधायक भी नहीं मिल सकते, उसे सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकील ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्या हम ऐसी निराशाजनक स्थिति में हैं कि जिस व्यक्ति को अपने समर्थन के लिए 20 विधायक भी नहीं मिल सकते, उसे अदालतों द्वारा सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए? विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परि²श्य के संबंध में मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं में कई संवैधानिक प्रश्न उठते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि इस मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली के साथ ही प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र के विधायी सचिव को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और महाराष्ट्र मामले में शामिल पक्षों को उन मुद्दों को तय करने के लिए कहा, जिन्हें वे अदालत के समक्ष उठा सकते हैं। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को विचार के लिए एक बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजने की आवश्यकता हो सकती है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से अगले आदेश तक अयोग्यता याचिकाओं पर विचार नहीं करने को भी कहा।

ठाकरे खेमे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर किसी भी राज्य में सरकार को दसवीं अनुसूची के तहत रोक के बावजूद गिराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत विलय के लिए एकमात्र प्रोटेक्शन है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 40 सदस्यों को उनके आचरण से दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार पार्टी की सदस्यता छोड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। उद्धव खेमे ने अदालत से विधानसभा रिकॉर्ड तलब करने का आग्रह किया।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मुझे ²ढ़ता से लगता है कि इनमें से कुछ मुद्दों के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता हो सकती है। एकनाथ शिंदे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही से आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है और अगर एक पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति को नेतृत्व करना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? साल्वे ने कहा, क्या हम ऐसी निराशाजनक स्थिति में हैं कि एक आदमी जो अपने समर्थन के लिए 20 विधायकों को भी नहीं ढूंढ सकता, उसे अदालतों द्वारा सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए?

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि क्या एक विधायक दल के भीतर अल्पसंख्यक बहुमत को अयोग्य घोषित कर सकता है, यह उन मुद्दों में से एक है, जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। शीर्ष अदालत ने शिंदे से 29 जुलाई तक जवाब मांगा है। 11 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे खेमे के विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से उनकी अयोग्यता की मांग करने वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने के लिए कहकर अंतरिम राहत दी थी - शिंदे समूह द्वारा विश्वास मत और अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के लिए मांग की गई थी।

प्रारंभ में, शिंदे गुट ने विधानसभा के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। 27 जून को शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था। दोनों ही पक्षों ने दोनों पक्षों के विधायकों की अयोग्यता के संबंध में 3 और 4 जुलाई को स्पीकर के चुनाव और विश्वास मत के दौरान पार्टी व्हिप की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।

(आईएएनएस)

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Created On :   20 July 2022 10:00 PM IST

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