गोवा के नए एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू

Section 144 applied at Goas new airport
गोवा के नए एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू
पणजी गोवा के नए एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू

डिजिटल डेस्क, पणजी। गोवा सरकार ने नए मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे-मोपा के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट उत्तरी गोवा द्वारा आदेश में कहा गया है कि नवनिर्मित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोपा के लिए नियमित उड़ान पांच जनवरी से शुरू होगी।

तालुका, मोपा, वारखंड, नागजार और चंदेल टुगेदर फॉर पेडनेकर्स के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि उन्हें अपनी टैक्सियों को पीली-काली टैक्सी के रूप में पंजीकृत करने और हवाई अड्डे पर अलग काउंटर और ओला और उबर टैक्सियों पर प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने गुरुवार से अगले 60 दिनों तक पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   5 Jan 2023 10:00 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story