राहुल गांधी सांसद रहेंगे या नहीं, अब 3 मई को होगा फैसला, फिलहाल गिरफ्तारी से मिली फौरी राहत गुजरात सेंशन्स कोर्ट ने 13 अप्रैल तक के लिए दी जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरनेम पर चल रही सुनवाई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिलहाल फौरीतौर पर राहत मिल चुकी है। वो इस मामले पर गुजरात के सूरत सेंशन्स कोर्ट में पहुंचे थे। यहां उन्होंने दो अलग अलग याचिकाएं लगाई थीं। एक याचिका की सुनवाई करते हुए सेंशन्स कोर्ट ने 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत दे दी है। आगे की कार्रवाई 13 अप्रैल को ही सुनवाई के बाद होगी। दूसरी याचिका राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता बहाल करने पर लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के लिए अदालत ने 03 मई 2023 की तारीख मुकर्र की है।
इससे पहले क्या क्या हुआ?
- मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेंशन्स कोर्ट से जमानत मिल गई है अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। जबकि सजा के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर 3 मई को सुनवाई होगी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 3, 2023
- मानहानि मामले में राहुल की याचिका पर सेंशन्स कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। राहुल के साथ कोर्ट के अंदर बहन प्रियंका गांधी मौजूद हैं।
- सेंशन्स कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है, ताकि किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटा जा सके।
- सूरत के सेंशन्स कोर्ट में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कोर्ट के सामने पेश होंगे और अपनी बातों को जज के सामने रखेंगे।
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- राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट के दो साल की सजा के खिलाफ सूरत के सेंशन्स कोर्ट में अपील दायर की है और सजा को कम करने की मांग रखी है। जिससे उनकी सदस्यता बहाल हो सके। बता दें कि, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी कोर्ट के समक्ष पेश होंगे।
- राहुल गांधी के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता सूरत की सड़क पर उतरे हैं और अपने नेता के समर्थन नारेबाजी कर रहे हैं।
- मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी सूरत पहुंच चुके हैं। जहां पर वो मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी है। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी याचिका दायर कर, दो साल की सजा को रद्द करने की अपील की है, ताकि उनकी संसदीय सदस्यता बहाल हो सके। वहीं कोर्ट की ओर से राहुल की इस याचिका पर दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी।
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी हैं। इसके अलावा राहुल के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं।
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क्या है मामला?
आपको बता दें कि, साल 2019 के लोकसभा चुनाव को दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए हुए थे। जहां पर वो एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण में राहुल ने कहा था कि "सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं"? राहुल के इस भाषण से ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दी थी। जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और 23 मार्च को उन्हें अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फौरन ही बेल तो मिल गई। लेकिन लोकसभा सदस्यता दो साल की सजा सुनाई जाने की वजह से चली गई। अब इसी मामले को लेकर राहुल गांधी अदालत का रूख किया है।
Created On :   3 April 2023 2:22 PM IST