साइबर और क्रिप्टो संपत्ति धोखाधड़ी के 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय को किया गया जब्त: केंद्र

Proceeds of crime of cyber and crypto asset frauds worth over Rs 1,000 crore seized: Center
साइबर और क्रिप्टो संपत्ति धोखाधड़ी के 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय को किया गया जब्त: केंद्र
नई दिल्ली साइबर और क्रिप्टो संपत्ति धोखाधड़ी के 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय को किया गया जब्त: केंद्र
हाईलाइट
  • प्रावधानों के तहत कुर्क या जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि साइबर और क्रिप्टो संपत्ति धोखाधड़ी से संबंधित 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क या जब्त कर लिया गया है।

इसके अलावा, अप्रैल 2019 और नवंबर 2022 के बीच ऐसी कंपनियों द्वारा अनुमानित जीएसटी चोरी लगभग 22,936 करोड़ रुपये थी।

वित्त मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय साइबर और क्रिप्टो संपत्ति धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग आदि का उपयोग धोखाधड़ी करने और उससे होने वाली आय की हेराफेरी करने के लिए किया गया है।

उन्होंने कहा, इन मामलों में, 6 दिसंबर, 2022 तक, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय को जब्त/ फ्रीज किया गया है। साथ ही, 02 पूरक पीसी सहित 10 अभियोजन शिकायतें (पीसी) विशेष न्यायालय, पीएमएलए, के समक्ष दायर की गई हैं।

इसके अलावा, इसने कहा कि जहां तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी का संबंध है, सीबीआईसी के गठन ने भारत के साथ-साथ विदेशों में स्थित कुछ गेमिंग कंपनियों (ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों सहित) के खिलाफ जांच शुरू की है। अप्रैल 2019 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा जीएसटी की अनुमानित चोरी 22,936 करोड़ रुपये आंकी गई है।

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 37ए के तहत 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ऐसी गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखती है, जवाब में कहा गया, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

इस सवाल पर कि क्या ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां आयकर का भुगतान नहीं कर रही हैं और आयकर विभाग ने कई गेमिंग कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जवाब में कहा गया, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, जो आयकर का भुगतान नहीं कर रही हैं और जहां आयकर विभाग ने ऐसी गेमिंग कंपनियों को नोटिस जारी किया है, के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आयकर रिटर्न में ऑनलाइन गेमिंग संस्थाओं के लिए कोई विशिष्ट पहचान कोड उपलब्ध नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के तहत प्रदान किए गए को छोड़कर विशिष्ट करदाताओं के बारे में जानकारी का खुलासा प्रतिबंधित है।

 

आईएएनएस

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Created On :   12 Dec 2022 4:30 PM IST

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