श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता वाराणसी के फैसले से उत्साहित

Petitioner of Shri Krishna Janmabhoomi case excited by the verdict of Varanasi
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता वाराणसी के फैसले से उत्साहित
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता वाराणसी के फैसले से उत्साहित

डिजिटल डेस्क,  मथुरा (यूपी)। वाराणसी की अदालत ने जब से ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है, मथुरा में दर्जनभर हिंदू याचिकाकर्ता श्रीकृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि मामला कानून की अदालत में चलने योग्य था और अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा पेश किए गए आवेदन को खारिज कर दिया कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 लागू है।हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा मथुरा की अदालतों में दायर मुकदमे में प्रमुख विपक्षी दल इंतेजामिया समिति है जो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में मामलों का प्रबंधन करती है।

यह मुख्य रूप से इस दलील पर निर्भर है कि मथुरा की अदालतों में दायर याचिकाओं को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और अधिकांश मामलों में आपत्तियां दी गई हैं, वे आदेश 7 नियम 11 के तहत चुनौती दे चुके हैं। इस आधार पर याचिकाओं की स्थिरता। पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा उस दिन मौजूद था।

वाराणसी जिला अदालत द्वारा पारित आदेश एक पुनरीक्षण सुनवाई के दौरान 19 मई, 2022 को जिला न्यायाधीश, मथुरा की अदालत द्वारा पारित एक समान आदेश की याद दिलाता है। मथुरा के जिला न्यायाधीश राजीव भारती ने 19 मई, 2022 को रंजना अग्निहोत्री बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य स जुड़े मामले में दीवानी पुनरीक्षण आदेश पारित किया था।

30 सितंबर, 2020 को प्रभारी सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा द्वारा मुकदमे की स्थिरता के सवाल पर 2020 के विविध मामले संख्या 176 को इस आधार पर खारिज करने के बाद संशोधन हुआ कि याचिकाकर्ता (ज्यादातर लखनऊ, सिद्धार्थनगर के वकील), बस्ती दिल्ली) को भगवान कृष्ण के उपासक/भक्त होने के कारण मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था।

19 मई, 2022 के अपने आदेश में जिला न्यायाधीश मथुरा की अदालत का भी विचार था कि पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के प्रावधान धारा 4 (3) (बी) के आधार पर लागू नहीं होते हैं। अधिनियम और मामला सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मथुरा की अदालत में फिर से स्थापित किया गया था।

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 19 मई, 2022 को जिला न्यायाधीश, मथुरा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2022 को मथुरा अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी और रंजना अग्निहोत्री और अन्य द्वारा दायर मामले में स्थगन आदेश जारी है।

इस मुद्दे पर 25 सितंबर, 2020 को शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और हिंदू देवता को 13.37 एकड़ जमीन वापस सौंपने का यह पहला मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, वाराणसी जिला अदालत द्वारा पारित आदेश ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर मथुरा की अदालतों में दायर लगभग एक दर्जन मामलों में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद की किरण दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष और मथुरा की अदालतों में दो मामलों में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने इसे हिंदुओं की बड़ी जीत बताया और मिठाई बांटी।

दिनेश शर्मा ने कहा, हम मथुरा अदालत के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों में वाराणसी अदालत द्वारा पारित आदेश की प्रतियां दाखिल करेंगे। वाराणसी अदालत द्वारा पारित आदेश ने हमारे रुख को मजबूत किया है और स्थापित किया है कि पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, करता है धार्मिक संरचनाओं के संबंध में दायर याचिकाओं पर रोक न लगाएं।

इस बीच, शर्मा ने मथुरा की एक अदालत में एक और याचिका दायर कर मुगल काल की एक और मस्जिद मीना मस्जिद को हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पूर्व की ओर ठाकुर केशव देव जी मंदिर के एक हिस्से पर किया गया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मथुरा ज्योति सिंह की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है।

नई याचिका में, शर्मा ने ठाकुर केशव देव जी महाराज (भगवान कृष्ण का एक और नाम) का एक कट्टर अनुयायी होने का दावा किया, जो इस मामले में याचिकाकर्ता नंबर 1 हैं। शाही ईदगाह मस्जिद की इंतेजामिया प्रबंधन समिति के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने हालांकि दावा किया कि वाराणसी अदालत के आदेश का मथुरा की अदालतों में मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा, वाराणसी में मामला मथुरा अदालत से अलग है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मथुरा में, जिला न्यायाधीश द्वारा 19 मई, 2022 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है। इस बीच, कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि वाराणसी और मथुरा दोनों में मामले उस रुख पर निर्भर करेंगे, जो शीर्ष अदालत पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लेती है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा, दोनों मामलों में यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होने जा रही है।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   17 Sept 2022 10:01 AM GMT

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