घाटी में एक साल से अधिक समय से रह रहे लोग डाल सकेंगे वोट

People living in the valley for more than a year will be able to vote
घाटी में एक साल से अधिक समय से रह रहे लोग डाल सकेंगे वोट
जम्मू कश्मीर घाटी में एक साल से अधिक समय से रह रहे लोग डाल सकेंगे वोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे अब एक साल से अधिक समय से रहे लोग भी वोट डाल सकेंगे। घाटी में वोटिंग लिस्ट में संशोधन तेजी से जारी है। इसके लिए वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़वाने से पहले तहसीलदारों और अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारियों से आवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। जिसका उद्देशय उन लोगों को वोटिंग लिस्ट में जुड़वाना है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद एक साल से अधिक समय से रह रहे लोगों का मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में मतदाता सूची में 25 लाख से अधिक वोटरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसे लेकर कई पार्टियां विरोध में है। 

आपको बता दे केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आवास प्रमाण के तौर पर मिम्न दस्तावेज जमा कर सकते है,अगर खुद का घर है कि सेल डीड
अगर किरायेदार हैं, तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड, राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/पोस्ट ऑफिस की मौजूदा पासबुक,भारतीय पासपोर्ट, एक साल के लिए पानी/बिजली/गैस कनेक्शन,आधार कार्ड, जमीन के मालिकाना हक का किसान बही समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड । इन दस्तावेजों के अलावा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकृत अधिकारी फील्ड वेरिफिकेशन करना होगा।

 

Created On :   12 Oct 2022 1:39 PM IST

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