ओडिशा विजिलेंस ने विधायक पाणिग्रही के चार्जशीट दाखिल की
डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा सतर्कता निदेशालय ने पूर्व मंत्री और बीजद से निष्कासित विधायक प्रदीप कुमार पाणिग्रही और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। सतर्कता अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि लोकायुक्त, ओडिशा के आदेश पर लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गोपालपुर के विधायक पाणिग्रही द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद पाणिग्रही के पास 9.18 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति पाई गई और उनकी पत्नी को भी अपराध के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार पाया गया। विजिलेंस ने पिछले साल 9 जून को लोकायुक्त के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और जांच रिपोर्ट की जांच के बाद लोकायुक्त ने 20 अप्रैल को विशेष अदालत (सतर्कता), भुवनेश्वर के समक्ष पाणिग्रही और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र पेश करने का आदेश दिया।
लोकायुक्त के निर्देश के अनुसार, ओडिशा सरकार की भ्रष्टाचार-रोधी शाखा ने विशेष अदालत में 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पाणिग्रही और उनकी पत्नी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए विस्तृत साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्हें दिसंबर 2020 में जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य साइबर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पहले, बीजद ने उन्हें जनविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जून 2021 में विधायक को जेल से रिहा कर दिया गया था।
(आईएएनएस)
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Created On :   22 April 2023 11:00 PM IST